चंडीगढ़ (सैबी): लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की संभावना को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने स्कूलों के संचालन को लेकर अस्थायी बदलाव के आदेश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग चंडीगढ़ की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, शहर के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में 10 जनवरी 2026 तक विशेष व्यवस्था लागू रहेगी।
आदेशों के मुताबिक, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों और नॉन-बोर्ड कक्षाओं (9वीं और 11वीं) के लिए स्कूल परिसर में फिजिकल पढ़ाई नहीं होगी। हालांकि, इन कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूल सुबह 9 बजे के बाद ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर सकेंगे। वहीं, स्कूल स्टाफ की ड्यूटी भी इसी व्यवस्था के अनुरूप तय की जाएगी।
शिक्षा विभाग ने बोर्ड कक्षाओं (10वीं और 12वीं) के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी है, लेकिन इनके संचालन का समय सुबह 9:30 बजे से पहले और दोपहर 3:30 बजे के बाद नहीं होगा। प्री-बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित न हो, इसके लिए स्कूलों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है।
डबल शिफ्ट में चलने वाले स्कूलों के प्रिंसिपल या हेड टीचर को यह अधिकार दिया गया है कि वे आवश्यकता अनुसार शाम की शिफ्ट के स्टाफ को सुबह की शिफ्ट में बुला सकें, ताकि शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चलता रहे।
यह आदेश डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन नीतीश सिंगला द्वारा जारी किया गया है। प्रशासन ने सभी स्कूल प्रमुखों से अपील की है कि वे विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए इन दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करें।




